GST council meeting new gst rates: आज से बदल गईं GST दरें, जानिए किस पर होगा असर

GST Council Meeting New GST Rates: जानें 56वीं जीएसटी बैठक में नए टैक्स स्लैब, सस्ती और महंगी वस्तुओं की सूची और बदलाव जो 22 सितंबर से लागू होंगे।

परिचय: जीएसटी काउंसिल और नई जीएसटी दरें

हाल ही में हुई 56वीं GST Council Meeting New GST Rates ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में जीएसटी स्लैब को सरल करने और आम लोगों के लिए कई वस्तुओं को सस्ता करने का फैसला लिया गया। यह सुधार न केवल आम आदमी को राहत देगा बल्कि व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए भी कारोबार को आसान बनाएगा। इस लेख में हम नई जीएसटी दरों, सस्ती और महंगी होने वाली वस्तुओं, और इन बदलावों के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे।

जीएसटी काउंसिल बैठक: मुख्य बदलाव

जीएसटी स्लैब में बदलाव

56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को हटाकर दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, ‘सिन’ गुड्स (जैसे तंबाकू, सिगरेट, और लग्जरी वाहन) के लिए 40% का विशेष स्लैब बनाया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा।

मुआवजा उपकर (Compensation Cess) का अंत

पहले कई वस्तुओं पर जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर लगाया जाता था। अब इस उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, और इसकी दर को जीएसटी में मिला दिया गया है। इससे कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी।

नई जीएसटी दरों से क्या सस्ता होगा?

नई जीएसटी दरों के लागू होने से कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इनमें से कुछ प्रमुख वस्तुएं और सेवाएं निम्नलिखित हैं:

  • खाद्य पदार्थ: पनीर, भारतीय ब्रेड, बटर, घी, नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स, और ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध और पनीर पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
  • घरेलू सामान: शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, और बर्तनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन: टीवी (32 इंच से ऊपर), एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, और छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है।
  • स्वास्थ्य और बीमा: सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा।
  • कृषि उपकरण: सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है।

क्या होगा महंगा?

हालांकि कई वस्तुएं सस्ती होंगी, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर बढ़ाई गई है, जो इन्हें महंगा कर सकती है:

  • सिन गुड्स: तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, और लग्जरी कारों (1200 cc से अधिक और 4000 मिमी से लंबी) पर 40% जीएसटी लागू होगा।
  • गैर-मादक पेय: कोका-कोला, पेप्सी, और अन्य चीनी युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है।
  • लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन: 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% और 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों पर 40% किया गया है।

जीएसटी सुधारों का प्रभाव

आम आदमी के लिए लाभ

नई GST Council Meeting New GST Rates से आम आदमी को रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर कम खर्च करना होगा। विशेष रूप से, स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी हटने से चिकित्सा खर्च कम होगा। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल करने से व्यापार करना आसान होगा।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री सोनल बधन के अनुसार, इन सुधारों से 2025-26 वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में 0.2-0.3% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही, उपभोग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि, कुछ राज्यों ने राजस्व हानि (लगभग 47,700 करोड़ रुपये) की चिंता जताई है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि बढ़ा हुआ उपभोग इस कमी को पूरा करेगा।

निष्कर्ष: जीएसटी सुधारों का स्वागत करें

GST Council Meeting New GST Rates ने भारत की कर प्रणाली को और अधिक सरल और जन-हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले ये बदलाव न केवल आम आदमी के लिए राहत लेकर आएंगे बल्कि व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे। क्या आप इन सुधारों से उत्साहित हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें और नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे ब्लॉग को फॉलो करें!

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